हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुँचा तहसील प्रशासन

देवेश सागर हरिद्वार

लक्सर में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रसाशन ने तालाब की भूमि पर पैमाइस कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है। जिसमे मौजूदा ग्राम प्रधान सहित दर्जनों लोगों के आशियाने को चिन्हित किया गया है। आपको बता दे अकौढ़ा कला उर्फ औरंगजेबपुर गांव में पिछली योजना में सलीम की पत्नी ग्राम प्रधान थी। जिसके चलते इस योजना मैं भी सलीम के बेटे की पत्नी ग्राम प्रधान बनी है। गांव के ही जगपाल ने वर्ष 2012 में तहसील मुख्यालय में शिकायत कर बताया था कि गांव के ही ग्राम प्रधान सहित कुछ गांव निवासीयों ने तालाब की भूमि पर कब्जा करके अपने मकानों के निर्माण कर रखा हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता जगपाल व संजय कुमार ने स्थानीय स्तर पर कार्यवाही ना होने पर नैनीताल हाईकोर्ट में जन याचिका दायर की थी। अब उनकी जन याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गांव के कुछ लोगों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए है। जिसमे राजस्व विभाग देहरादून, जिलाधिकारी हरिद्वार, उपजिलाधिकारी लक्सर, तहसीलदार लक्सर, ग्राम पंचायत विभाग व अकौढ़ा ग्राम सभा को दिए थे। इसी मामले में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचा। इसके बाद विभाग की टीम ने उक्त भूमि पर पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए जिसके चलते उन्होंने टीम को वर्षों पहले उक्त भूमि पर मकान बनाए जाने की जानकारी दी। उनका कहना था कि उक्त मकान तालाब की भूमि पर स्थित नहीं है। लेकिन टीम द्वारा पैमाइश की कार्रवाई जारी रखी गई। राजस्व कानूनगो पंकज सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 157 की भूमि की पैमाइश का कार्य पूरा कर लिया गया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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